मध्यप्रदेश के इंदौर में एक प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी पर बलात्कार कर जान से मारने की धमकी और आॅबरेशन करवाने का आरोप लगाया। इस मामले में पहले तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन जब इस मामले की सच्चाई पता चली तो प्रेमी को बरी कर दिया गया। क्योंकि उसने अपनी प्रेमिका से पहले ही एग्रीमेंट कर रखा था कि वह सात दिन प्रेमिका और सात दिन अपनी पत्नी के साथ रहेगा।
29 साल की गर्लफ्रैंड ने लगाया आरोप
दरअसल एक 29 साल की गर्लफ्रैंड ने इंदौर के भंवरकुआं थाने पर केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने अपने 34 साल के प्रेमी चंद्रभान पंवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि प्रेमी ने उसके साथ रेप कर अबॉर्शन करा दिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में प्रेमिका ने 27 जुलाई 2021 को केस दर्ज कराया था। प्रेमिका ने आरोप लगाया था कि वह उसे 2019 से जानती थी, उसे नहीं पता था कि वह पहले से शादीशुदा है।
इस मामले में कोर्ट के सामने एग्रीमेंट आते ही सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया। दरअसल शादीशुदा प्रेमी ने पहले ही एग्रीमेंट करा लिया था। जिसमें साफ लिखा था कि प्रेमी 7 दिन अपनी प्रेमिका के साथ और सात दिन अपनी पत्नी के साथ रहेगा। इसके बाद भी प्रेमिका ने कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में कोर्ट ने एग्रीमेंट के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया। जिसका फैसला 25 अप्रैल को ही सुना दिया था। लेकिन इस फैसले की कॉपी 6 मई को सामने आई।