रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय श्रीमान् सचिन जैन, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपीगण 1. अशोक पाल आ. राजाराम पाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी सिंचाई कालोनी, वार्ड नं. 01 थाना सांची जिला रायसेन, 2. रानी पाल पत्नी हरिसिंह, उम्र 37 वर्ष, निवासी गुलगांव, थाना सांची, जिला रायसेन (म.प्र.) को धारा 302/34 के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास तथा कुल 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 14/11/22 को सूचनाकर्ता युगराज ने सूचना दी कि, मेरे पड़ोस में रहने वाले राजाराम पाल पिता बाबूलाल पाल को दिनांक 13/11/22 को लड़की रानी पाल एवं उसके लड़के अशोक पाल के द्वारा मारपीट की गयी है जिस कारण से वह खत्म हो गया है, उक्त सूचना पर पुलिस स्टाफ द्वारा घटना स्थाल पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया गया मृतक के भाई सुखराम की रिपोर्ट पर मर्ग पंजीबद्ध कर मृतक राजाराम के शव को पी एम हेतु सांची अस्पताल मृतक के बड़े लड़के संतोष पाल, रिस्तेदारों की मदद से भेज दिया। घटना स्थल के आसपास रहने वाले युगराज मेहरा, अजय, राधेश्याम, रोहित से पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किये गये।
सभी साक्षियों के द्वारा बताया गया कि मृतक राजाराम पाल की लड़की रानी पाल का केस पूर्व पति मनिराम उर्फ मंटू पाल के विरूद्ध बच्चों को रखने एवं भरण पोषण को लेकर चल रहा था उस केस में मृतक राजाराम पाल के द्वारा लड़की रानी पाल के विरोध में मान. न्याया. में कथन दिया था इसी बात को लेकर दिनांक 13/11/22 के सुबह 07 बजे करीब लड़की रानी पाल दूसरे पति के साथ ग्राम गुलगांव में रहने लगी थी वहां से आकर अपने पिता राजाराम पाल से गलत कथन देने को लेकर झगड़ा किया था जिसमें मृतक की लड़की रानी पाल व लड़के अशोक पाल के द्वारा मृतक के साथ डण्डे एवं पत्थम से मारपीट की गयी थी, मारपीट करने के पश्चा त वह राजाराम का इलाज न कराते हुये घर पर ही रखे रहे जिससे उसकी रात को मृत्यु हो गयी थी।
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0