रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी सचिन कुमार सिंह आयु 28 वर्ष को पुलिस थाना औबेदुल्लागंज के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- दिनांक 26.07.2016 को फरियादी अनिल विश्वकर्मा वैष्णवी इंस्टीट्यूट आफ साईंस एण्ड टैक्नॉलाजी मेंदुआ में मैकेनिकल एच.ओ.डी. के पद पर पदस्थ था तथा उसे कॉलेज प्रशासन द्वारा परीक्षा हेतु कोऑर्डीनेटर नियुक्त किया गया था। दिनांक 26.07.2016 को उक्त कालेज में पी. ई. बी. (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही थी, जिसकी पहली पारी में परीक्षा आनलाईन चल रही थी। वह लैब -1 में निरीक्षण पर था, उसने सीट क्रमांक 54 पर परीक्षार्थी सचिन कुमार पिता रामचंद्र सिंह, निवासी-ग्राम जैतपुरा, थाना मिहोना, जिला भिण्ड म.प्र. के आचरण को संदिग्ध पाया तो उसकी जांच की। तलाशी लेने पर अभियुक्त सचिन परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नकल के लिए करता पाया गया। उसकी अंदर पहनी बनियान में वायरिंग केबल सिलाई के भीतर डली थी जो एक सफेद रंग की सिमयुक्त ब्लूटूथ कॉल रिसीविंग डिवाईस तथा कान में माईक्रोफोन रिसीवर से जुड़ी थी। अभियुक्त को उपरोक्त अवैध साधनों से नकल करते समय पकड़कर उसके पास मिले सामान सहित पुलिस थाना ले जाया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना औबेदुल्लागंज के अपराध पर धारा 420 एवं 120बी भादंसं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किए जाने का आदेश सुनाया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0