कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के बाद खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रखी जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी और कड़ी नजर रखी जा रही है। खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही है। एसे ही रेत का अवैध परिवहन के एक प्रकरण पर अनावेदक से 1 लाख 16 हजार रूपये का प्रशमन राशि जमा करानें की कार्यवाही विगत दिवस की गई।
जिला खनिज अधिकारी नें बताया कि विगत 25 फरवरी 2024 को कुठला से रीवा बाईपास जाने वाले मार्ग मे आकस्मिक जांच के दौरान वाहन क्रमांक एम.पी. 21 जी – 2735 वाहन से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, राजकुमार यादव पिता श्यामलाल यादव निवासी खुजरा तहसील विजयराघवगढ़, वाहन मालिक आशीष कुमार शिवहरे निवासी ईश्वरीपुरा वार्ड कटनी द्वारा 8 धनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त करने की कार्यवाही की गई।
खनिज विभाग द्वारा रेत के अवैध परिवहन के कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 1 लाख 16 हजार रुपये का प्रशमन शुल्क अधिरोपित कर अनावेदक को प्रशमन शुल्क की राशि जमा करनें हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करने की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोध किया गया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक से प्रशमन शुल्क की राशि जमा कराई जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत अनावेदक, परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 1 लाख 16 हजार रुपये जमा करने के पश्चात वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई है।