रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय- श्रीमान हर्षराज दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन द्वारा आरोपीगण 1. भोला उर्फ रोहित पिता कैलाश लोधी, उम्र 21 वर्ष, 2. अरूण लोधी पिता बादाम सिंह उम्र 22 वर्ष, दोनों निवासी- ग्राम मेढ़की, थाना सांची जिला रायसेन को भा.द.सं. की धारा-325/34 भादसं. के अंतर्गत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावस एवं 1000-1000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती किरण नंदकिशोर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी दीपक ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की है कि उसकी बेरखेड़ी घाट पुलिया के पास चाय-नाश्ता की दुकान थी और दुकान वह ही चलाता था। सुबह करीब 10 बजे उसकी दुकान के सामने रोड पर ग्राम मेढ़की के भोला लोधी और अरूण लोधी उसकी दुकान पर आए और उससे नाश्ता और पानी की बोतल उधार मांगने लगे। जब उसने कहा कि सुबह सुबह उधार नहीं दे पाएगा तो इसी बात पर दोनों उसे गाली देकर बोले कि उन्हें नहीं पहचानता तो उसने कहा कि जानता हूँ, मगर वह उधार नहीं देगा। उन्हेंा जब गाली देने से मना किया तो भोला ने उसकी दुकान पर रखा डंडा उठाकर उसके साथ डंडे से मारपीट की और अरूण ने उसे पकड़ लिया और हाथ मुक्कों से मारपीट की। मारपीट में उसे बांए हाथ में पीठ में, बांए पैर में चोटें आयी। उस समय दुकान पर मौजूद सोनी लोधी और दादा भाई ने बीच बचाव किया तब दोनों बोल रहे थे, यदि आज के बाद उधार देने को मना किया तो जान से खत्म कर देंगे। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा मारपीट कर फरियादी को घोर उपहति कारित की गई।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सांची में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्याक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान. न्यायालय द्वारा मारपीट के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपीगण को 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0