रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी छोटेलाल उर्फ टुण्डा, आ0 दम्मा , उम्र 45 वर्ष, नि0 ग्राम मौथेगांव, थाना देवरी, जिला रायसेन म0प्र0 को धारा 325 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- अर्थदण्डन से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री अमित कुमार शुक्ला , सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोगी विश्राम ने आरक्षी केन्द्र देवरी में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि दिनांक 15/09/15 को वह थाला दिघावन रसोई में आया था और सुबह 10-11 बजे अपने घर अंडिया जा रहा था कि मौथेगांव अंडिया के बीच टुंडा उर्फ छोटेलाल मिला, उससे बोला कि कहां जा रहा है, तो उसने बोला घर जा रहा हॅू, तो पीछे से उसके बांये पैर, पिंडली में, कंधे में व बांए तरफ हाथ में लाठी से मारा एवं मां-बहन की गाली दी एवं जान से मारने की धमकी दी। अभियोगी की उक्त, सूचना पर आरक्षी केन्द्र देवरी अपराध क्रमांक 152/2015 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए एवं समस्त दलीलों को सुनते हुए आरोपी को धारा 325 भादवि. के अपराध का दोषी पाते हुए आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0