रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार JMFC बरेली द्वारा आरोपी संतोष चौहान पिता चौहान सिंह चौहान, उम्र 37 वर्ष निवासी गूगलवाडा थाना बरेली को गाली गलौंच कर मारपीट करने और लाठी डंडे से घायल करने सम्बन्धी प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदंडसे दण्डित किया I
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है किफरियादी द्वारा थानाभारकच्छमें इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गईकि – “आज दिनांक 26/06/21 के सुबह 08:15 बजे की बात है मै जमुनिया रोड पर खेत के पास खड़ा था तभी वहा हमारे गाँव का संतोष चौहान आया और गंदी गंदी गालिया देकर कहने लगा मेरे उधारी के पैसे कब देगा और संतोष बोला तेरी माँ की मृत्यु हुई थी जब मैंने तुझे पैसे दिये थे, मैंने उससे कहा वो पैसे मैंने वापस कर दिये अब हमारा कोई लेन देन नहीं है इसी बात पर से संतोष चौहान ने उसके हाथ मे रखे डंडे से मारा जो मेरी बाए हाथ की कलाई मे लगा Iजाते-जाते संतोष कहने लगा रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर दूंगा । रिपोर्ट करता हूँ करवाही की जावेI“
उक्त रिपोर्ट पर थाना भारकच्छ द्वारा अपराध क्र. 37/2021 धारा 294, 323,506 भा.द.वि. कायम कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI
मान. न्याया. द्वारा आरोपी संतोष चौहान को धारा 325 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया l
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0