रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार JMFC बरेली द्वारा आरोपी अभिषेक उर्फ़ भूरा पिता गोपाल सिंह, उम्र 26 वर्ष निवासी मांगरोल थाना बरेली को गाली गलौंच कर मारपीट करने और लाठी डंडे से घायल करने सम्बन्धी प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया I
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गईकि – “घटना दिनांक को पंचायत सहायक सचिव ने पंचायत मे किसी काम से बुलाया था मै अपनी मोटर साइकिल से पंचायत भवन पहुचा वहा से काम निपटाकर जैसे ही घर जाने के लिये मो.सा पर बैठा था इतने मे अभिषेक उर्फ भूरा किरार वहा आया और गंदी गंदी गालिया देने लगा जब मैने गाली देने से मना किया तो उसने सिर मे लठ्ठ मार दिया जिससे मैं नीचे गिर गया फिर मेरे बांये कंधे पर दोनो पैर मे लठ्ठ से मारा जिससे मुझे चोट आई । भूरा मेरे घर के सामने गदर करता है जिसकी रिपोर्ट मैने थाना बरेली मे डाली थी इसी बात की रंजिश रखता था इसी बात पर से आज झगड़ा किया । जाते जाते बोल रहा था कि रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर दूंगा ।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 422/2021 धारा 294, 323,506 भा.द.वि.कायम कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI
मान. न्याया. द्वारा आरोपी अभिषेक उर्फ़ भूरा को धारा 325 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया l
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0