रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार JMFC बरेली द्वारा आरोपी संजू उर्फ़ संदीप आदिवासी, पिता करोड़ी आदिवासी, उम्र 23 वर्ष निवासी जीरावाडा थाना बरेली को महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने सम्बन्धी प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर 2 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया I
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेलीमें इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गईकि – “दिनांक 23/01/2021 को मेरे पति काम करने के लिये गांव के बाहर गये थे और बच्चे स्कूल गये थे, मै घर पर अकेली थी दोपहर करीब 12 बजे मेरे घर के सामने रहने वाला संजू ठाकुर अचानक मेरे घर मे घुस आया और उसने बुरी नीयत से मुझे पकड लिया और मेरी साडी खींचने लगा, मै चिल्लाई और उसे जोर से धक्का देकर घर के बाहर आ गई, संजू भी बाहर आ गया फिर संजू ने पास मे पडे फावडे से मुझे मारा जिससे मेरे दाहिने हाथ की कलाई मे चोट आई और संजू वहां से चला गया फिर मैने अपने पति को फोन कर घटना के बारे मे बताया, शाम को जब मेरे पति काम कर घर वापस आये तो अब मै अपने पति को साथ लेकर थाने रिपोर्ट को आई हूँ रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जाये।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 34/2021 धारा 452, 354,323 भा.द.वि.कायम कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI
मान.न्याया. द्वारा आरोपी संतोष चौहान को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 452भा.द.वि. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदंड तथा धारा 354 भा.द.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदंड तथा धारा 323 भा.द.वि. में 6 माह का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया l
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0