कटनी – जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने जिले के 3 आदतन अपराधियों को 4 माह के लिए जिलाबदर कर दिया है।
जिला दण्डाधिकारी ने जिन 3 अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आदेश जारी किये हैं, उनमें थाना ढ़ीमरखेडा ग्राम तिलमन निवासी राजू उर्फ गोलू पिता अमर सिंह ठाकुर उम्र 30 वर्ष तथा थाना कोतवाली बैलटघाट खेरमाई मंदिर निवासी शुभम गोस्वामी उर्फ चम्मड़ पिता बजरंगी गोस्वामी उम्र 22 वर्ष के साथ ही थाना कैमोर ग्राम महगांव निवासी गौतम कोल पिता नारायण प्रसाद कोल उम्र 23 वर्ष का नाम शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि गोलू सिंह ठाकुर के विरूद्ध एक राय होकर गंदी गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने एवं लडाई झगडा कर मारपीट करने अपने कब्जे मे अवैघ रूप से घातक हथियार रखने लुक छिपकर अवैध रूप से मादक पदार्थाे की ब्रिकी करने के कुल 9 प्रकरण पंजीबद्ध है। जबकि शुभम गोस्वामी के विरूद्ध गंभीर घटनाओं को अंजाम देने तथा शांति व्यवस्था को भंग करने, साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने, लोगों को डराकर पैसों की मांग करने तथा लूट एवं जान से मारने मारनें की धमकी देने संबधी कुल 7 अपराधिक प्रकरण थाना कोतवाली कटनी में दर्ज है। इसी तरह गौतम कोल अपराधी पृवत्ति का सातिर अपराधी है। इसके विरूद्ध गाली गलौच, मारपीटकर चोट पहुंचाने जैसे अपराध घटित करने पर थाना कैमोर का सूचीबद्ध गुण्डा बदमाश है।
जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने निर्वाचन के दौरान अपराधियों के नियंत्रण और चुनाव की निष्पक्षता को बनाये रखने के उद्देश्य से म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) के तहत कार्यवाही करते हुए तीनों अपराधियों को जिले की सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, सतना, दमोह,पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 4 माह अवधि के लिए बाहर चले जाने और जिला दण्डाधिकारी कटनी के न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उक्त क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने का का आदेश दिया है। इनके विरूद्ध कोई प्रकरण कटनी जिले के किसी माननीय दाण्डिक न्यायालय में चल रहा है तो नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा परंतु इसके पूर्व आवेदकों को थाना प्रभारी को लिखित सूचना देनी होगी।
जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
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