कटनी – जिले मे रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु कलेक्टर अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के नियम 7 में विहित प्रावधानों एवं खनिज निरीक्षको के प्रतिवेदन के आधार पर कटनी जिले में मेसर्स धनलक्ष्मी मर्चन्डाईस प्राईवेट लिमिटेड को 21 स्थलों पर नाके संचालित किये जाने हेतु सशर्त अनुमति प्रदाय की है।
*स्थापित चौकियां*
जारी आदेशानुसार जिन स्थानों मे चौकिंया स्थापित की जानी है उनमें तहसील बरही के बरही नाका-2 तथा बहिरघाटा नाका, तहसील बड़वारा स्थित बसाड़ी, कांटी, सुड्डी, रोहा तथा रोहनिया, गुडहा कला, गुडा कला नाका -2, विलायत खुर्द/विलायतकला नाका, मझगवां नाका, विलायतकला नाका, तहसील विजयराघवगढ़ के विजयराघवगढ़ नाका सहित हिनौता, सिंगोड़ी, बरहटी, रमना नाका, तहसील ढ़ीमरखेड़ा स्थित पोन्डी खुर्द, पोन्डी कला, ठिर्री, दतला एवं ढ़ीमरखेड़ा नाका शामिल है।
*आवश्यक शर्ते निर्धारित*
उप-नियम (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक जाँच चौकी खनिज या उसके उत्पादन का परीक्षण करने के लिए वाहक को रोक सकेगा, खनिज परिवहन कर रहे यान का वाहन चालक खनिज या उसके उत्पाद से संबंधित समस्त अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा। अभिवहन पास तथा वाहन के पंजीयन का सत्यापन विनिर्दिष्ट पोर्टल अथवा मोबाईल ऐप के माध्यम से किया जा सकेगा।
जाँच के दौरान अवैध रेत खनिज परिवहन पाये जाने पर वाहन को रोककर प्राधिकृत व्यक्ति के प्रभारी व्यक्ति को खनिज या उसके उत्पादन का परिवहन करने वाले वाहक को निकटतम पुलिस थाने तक या किसी अन्य स्थान तक ले जाने का निर्देश दे सकेगा। यदि वाहक का चालक, खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन करने वाले व्यक्ति को निकटतम पुलिस थाने तक या स्थान तक ले जाने से इन्कार करता है तो प्राधिकृत व्यक्ति, खनिज या उसके उत्पादों के साथ वाहक को अभिग्रहीत कर सकेगा और उसे अपने कब्जे मे ले जा सकेगा। खनिज रेत के अवैध उत्खनन/ परिवहन को नियंत्रण करने एवं वाहनों का इन्द्राज करने हेतु संधारित पंजी का प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा कटनी से समय-समय पर जाँच एवं प्रमाणित कराना अनिवार्य होने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए है।