रिपोर्टर सीमा कैथवास
सिवनीमालवा। वन्य प्राणी सेही के अवैध शिकार के फरार तीनों आरोपी सुनील पिता हीरालाल, प्रकाश पिता सेजीलाल एवं लखनलाल कोरकू ने मंगलवार 03 अक्टूबर 23 को वन परिक्षेत्र बानापुरा आकर आत्मसमर्पण किया। उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर न्यायालय प्रथम श्रेणी सिवनीमालवा में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय न्यायाधीश महोदय द्वारा तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 29 सितंबर को वन परिक्षेत्र बानापुरा सामान्य के अंतर्गत वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 441 परिसर चंदाखड़ में रामकिशोर पिता बुद्धू निवासी केवलाझिर तथा उसके साथी सुनील पिता हीरालाल, प्रकाश पिता सेजिलाल एवम लखन कोरकू के द्वारा वन्य प्राणी सही का अवैध शिकार किया गया था जिसमे रामकिशोर पिता बुद्ध निवासी केवलाझिर को 1.500 किलोग्राम वन्य प्राणी सेही का मांस सहित गिरफ्तार किया गया था जो तीनों आरोपी अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गए थे। तीनो आरोपियों को मुखविर एवम वन स्टाफ के द्वारा खोजा जा रहा था। परंतु फरार आरोपियों के द्वारा वन परिक्षेत्र कार्यालय बानापुरा आकर आत्मसमर्पण कर दिया गया। कार्यवाही में जीएस पंवार वन परिक्षेत्र अधिकारी बानापुरा सामान्य, राजेंद्र प्रसाद परते परिक्षेत्र सहायक नंदरवाड़ा, उपदेश उइके वनरक्षक, जितेंद्र चौधरी वनरक्षक, सत्यनारायण यादव वनरक्षक, प्रीतम रघुवंशी वनरक्षक, महेंद्र जैन वनरक्षक सम्मिलित रहे ।