रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी प्रेमलता पति मुन्नालाल अहिरवार उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम गायब्यान, थाना उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 को धारा 332 भा.द.वि. में 06 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोगी/आहत आरक्षक क्रमांक 13 हाकम सिह ने आरक्षी केन्द्रा उदयपुरा में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी की दिनांक 20/06/2012 को वह प्रकरण क्रमांक आर.टी. 437/12 का वारंट मुन्नालाल पिता हल्कु हरिजन को न्यायालय उदयपुरा हमराज स्टाफ आरक्षक क्र. 617 महेंद्र परते सैनिक क्र.129 कमल सिंह के साथ लेकर न्यायालय में पेश करने गया था, न्यायालय के समक्ष वारंटी को जेल दाखिल करने हेतु न्यायालय से बाहर पहुंचे तो वहां वारंटी की पत्नि अभियुक्त प्रेमलता खडी हुई थी तो वारंटी मुन्नालाल चिल्ला चोट करने लगा एवं वारंटी की पत्नि अभियुक्त प्रेमलता उन लोगों से झूम गई एवं हाथ मुक्कों से मारपीट कर अपने पति को छुडाने का प्रयास करने लगी एवं फरियादी के बायें कंधे पर वुरी तरह से काट दिया एवं मुंह व हाथों में नाखून से नोच दिया एवं कमल सिंह को थप्पडों से मारा एवं मां बहन की गलियां देते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली।
विचारण उपरांत माननीय न्या यालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय दिनांक 16/08/2023 को आरोपी प्रेमलता पति मुन्नालाल अहिरवार उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम गायब्यान, थाना उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 को धारा 332 भा.द.वि. में 06 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0