रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2021 को पीडिता उम्र 17 वर्ष थाना गुनौर अपनी माता-पिता के साथ थाना में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि अरूण चौधरी एवं उमेन्द्र चौधरी द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाये जाने के संबंध में पेश किया, आवेदन पर आरोपी अरूण चौधरी एवं उमेन्द्र चौधरी के विरूद्ध अपराध धारा 376(2)(एन), 376-डी, 376,450,506,34 भादस एवं 5i, 5q, 6, 5j(ii), 5f, पाक्सो एक्ट का पाये जाने से थाना गुनौर में अपराध क्रमांक 183/2021 पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना पीडिता के धारा 161 जा.फौ. के कथन, साक्षियो के कथन लेखबद्ध कर , घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पीडिता के 164 जा.फौ. के कथन कराये, जिसमें पीडिता द्वारा अरूण चौधरी एवं उमेन्द्र चौधरी दोनो निवासी छिगम्मा द्वारा पितर अमावस्या के तीन चार दिन पहले घर में घुसकर शारीरिक संबंध बनाना, जान से मारने की धमकी देना, जिसके कारण गर्भवती हो जाना अपने कथनों में बताया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध भादवि की धारा 376(2)(एन), 376-डी, 376,450,506,34 भादस एवं 5i,5q,6,5j(ii),5f पाक्सो के अंतर्गत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा मामले को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रखकर माॅनीटरिंग की गयी।
माननीय न्यायालय श्रीमान इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीष (पाक्सो) एक्ट के न्यायालय में प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंढ से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) पन्ना द्वारा आरोपी उमेन्द्र कुमार चौधरी को धारा- 450,506 भादस. एवं 5(एल)/6, 5(क्यू)/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुये उपरोक्त धाराओं में कमशः 05 वर्ष, 02 वर्ष, आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक),आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक), एवं जुर्माना क्रमशः 1 हजार, 1 हजार एवं 5 हजार, 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.