रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिशा। माननीय विषेष न्यायाधीष श्रीमती माया विष्वलाल (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) के न्यायालय द्वारा मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपीगण 1. सुरेन्द्र सिंह व 2. धर्मेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम पायरी थाना अंतर्गत नटेरन को अंतर्गत धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट जे.एस. तोमर द्वारा की गई।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा जे.एस. तोमर द्वारा घटना के बारे में बताया गया कि मृतक दौलतसिंह ग्राम पायरी में रहकर ग्राम चैकीदार था। दिनांक 18.03.2014 को शाम 08 बजे वह अपने घर के सामने खटिया पर सोया था। उसका लड़का प्रमोद और छोटा लड़का अंदर कमरे में टीवी देख रहे थे। उसकी पत्नी मायके गयी हुई थी। नेतराम राजपूत (जो अब मृत) आया और उसे बुलाकर घर के सामने हैंडपम्प के पास ले गया। वहां नेतराम के दोनों लड़के सुरेन्द्र और धर्मेन्द्र थे, दोनों के हाथ में लट्ठ थे। तीनों बोले कि तुमने हम लोगों को जमीन क्यों नहीं दी। फरियादी ने कहा कि मेरे घर के सामने थोड़ी जमीन है, मैं आप लोगों को दे दूंगा तो हम कहां रहेंगे? तो तीनों गाली देकर बोलें कि खंगार तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है, और नेतराम पास में रखा लट्ठ उठाकर सुरेन्द्र और धर्मेन्द्र से बोला कि मारो साले को और जान से मारने की नियत से उसे तीनों ने लट्ठ मारना शुरू कर दिया। उसका लड़का प्रमोद, उससे छोटा लड़का तथा आस-पास वाले घटना देख रहे थे। डर के कारण कोई बचाने नहीं आया। तीनों आरोपीगण बोले कि अब काम तमाम हो गया, और चले गये। उसके दोनों हाथ और पैर तोड़ दिये, छाती, सिर, पीठ में चोटें आई। पड़ोसी रामलाल हरिजन 108 बुलाकर अस्पताल बासौदा लेकर गया। लेकिन इलाज के दौरान दौलतसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण थाना बासौदा में प्रकरण धारा 302, 302/34 भादवि एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट द्वारा आरोपीगण को उपरोक्तानुसार विचारण के उपरांत दंडित किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा