रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिशा। (लटेरी) माननीय न्यायालय रईस खान अपर सत्र न्यायाधीष लटेरी द्वारा पेट्रोल पंप पर डकैती करने वाले आरोपीगणों को अंतर्गत धारा 397 सहपठित धारा 34 भादवि में आरोपीगणों 1. लेखराज लोधी 2. चन्द्रप्रकाष लोधी 3. हेमराज 4. अमरत सोधिया 5. फूलसिंह मीना को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी हरिराम कुषवाह तहसील लटेरी द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी रमाषंकर उर्फ रामू रघुवंषी द्वारा दिनांक 29.06.2017 की रात्रि में उसके आनंदपुर स्थित पेट्रोल पंप पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बंदूक/कट्टों जैसे खतरनाक आयुध से लेस होकर पेट्रोल पंप पर कार्यरत मनोज एवं हरिओम के साथ मारपीट कर पेट्रोल एवं डीजल बिक्री की राषि 2,76000/- रूपये की डकैती की थी, जो मामला लटेरी न्यायालय श्री रईस खान अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन था। मामले में पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य साक्षियों के द्वारा अभियोजन पक्ष को समर्थन कर कथन नहीं किये गये थे, परन्तु न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य को विष्वसनीय मानते हुये एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये सभी अभियुक्तगण को संयुक्त होकर डकैती डालने के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुये दण्डित किया गया।
(सुश्री गार्गी झॉ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0