रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी मो. अयाज आत्म्ज मो. नबाज खां उम्र 45 वर्ष, निवासी अदालत के पीछे सिलवानी जिला रायसेन म.प्र., को भा0द0स0 की धारा 353 के अतंर्गत 6 माह का सश्रम कारावास की सजा एंव 300/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा है तथा अर्थदण्ड के व्यवतिक्रम पर एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जायेगा।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 28/03/2017 को 11:30 बजे फरियादी मंगलेश्वर दिवेदी नगर परिषद सिलवानी में स्टो,र प्रभारी के पद पर पदस्थक होकर अपने ऑफिस में शासकीय काम कर रहा था कि आरोपी अयाज मोहम्मद खान आया और उसके साथ गाली-गलौंच किया कॉलर पकड़ कर उसके साथ अभद्र व्यहवहार किया और उसके साथ झूमा झटकी करने लगा और उसकी फाईल टेविल से फेंक दी। बीच-बचाव अमित एवं हेमंत ने किया व घटना देखी है। आरोपी फरियादी से बोला कि बाहर निकल वह उसे देख लेगा। तत्पश्चात फरियादी द्वारा थाना सिलवानी में एक लेखीय आवेदन देकर घटना की सूचना दी गयी। जिस पर से थाना सिलवानी के अपराध क्रमांक 94/2017 अंतर्गत धारा 353, 332, भा.द.स. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थघल का नक्शा मौका तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखवद्ध किये गये, विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतत किया गया। माननीय न्या।यालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0