रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय विषेष न्यायालय श्रीमती माया विष्वलाल (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) जिला विदिषा द्वारा निम्न प्रकरणों में आरोपियों को सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
1. थाना नटेरन के प्रकरण क्रमांक 140/15 में अभियुक्त बाबूलाल उर्फ गुनान, जुगराज को धारा 323/34 (02 कमिट) भादवि में पूर्व निरोध अवधि (कुल 09 दिन) का कारावास व 1-1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
2. थाना कुरवाई के प्रकरण क्रमांक 216/15 में अभियुक्त धर्मेन्द्र व मुलायमसिंह को धारा 324/34 (02 कमिट) भादवि में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1-1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
3. थाना पठारी के प्रकरण क्रमांक 150/15 में अभियुक्त प्रकाष को धारा 452 व 354(क)(1)(1) भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 323/34 (02 कमिट) भादवि में न्यायालय उठने तक के कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
4. थाना नटेरन के प्रकरण क्रमांक 129/15 में अभियुक्तगण प्रताप कुर्मी, बाबूलाल कुर्मी, मोहनसिंह कुर्मी, टुप्पा उर्फ नारायण को धारा 326/34 भादवि में प्रत्येक प्रत्येक में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2-2 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 427 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त सभी प्रकरणो में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक विदिषा जे.एस. तोमर द्वारा की गई व आरक्षक 216 रमाकान्त शुक्ला द्वारा साक्षीगणों को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
(सुश्री गार्गी झॉ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0