रिपोर्टर संतोष चौबे
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा.मी.प्रभा./सहा.जि.लो.अभि.अधि.ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन कहानी अनुसार फरियादी फूल सिंह ने रिपोर्ट किया कि घटना दिनांक 30.03.2017 को शाम करीब साढे चार बजे वह अपने डबरा वाले खेत से गेहूं का बुझवा उठा रहा था तथा उसके साथ उसकी घरवाली भारती एवं उसकी मां भी थी उसके खेत में उसकी भतीजी बंदना थी उसी समय महेश लोधी व छोटे लोधी तथा उसकी मां माया, तीनों लोग आकर बोले के बुझवा जो तुम उठा रहे हो वह उनके हैं जमीन भी उनकी है तब उसने कहा कि यह जमीन उसके पिता के हिस्से की है फसल उसने बोई है और बुझवा भी उसके है और दाउ के हिस्से की जमीन बगल बाली है जो तुम्हारे हिस्से की है इतने में महेश व छोटे ने माँ-बहन की बुरी-बुरी गालियां दी थी व तीनों हाथ में लिये डण्डो से उसकी मारपीट करने लगे एवं उसकी मा व घरवाली भारती बचाने दौड़ी उसी समय पास के खेत से उसके दाउ का लड़का रूपलाल व उसकी मा पुनिया भी डण्डा लेकर आ गये सभी मां-बहन की बुरी बुरी गालिया देकर उसकी मारपीट करने लगे तथा बीच-बचाव करने आये उसकी मा एवं उसकी पत्नी के साथ भी डण्डों से मारपीट की अभियुक्तगण जाते समय कह रहे थे कि अगर थाना रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी को उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना रैपुरा के अपराध क्रमांक 32/ 2017 में प्रकरण दर्ज कर अपराध अनुसंधान में लिया गया, अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध भादवि की धारा 294,323,506,34 के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
प्रकरण का विचारण न्या्यालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई के न्यायालय में हुआ। श्री रोहित गुप्ता, सहा.जि.लो.अभि.अधि. पवई द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों को बिन्दुवार तरीके से अभिलिखित कराकर अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण-
1.रूपलाल लोधी पिता बालकिशन लोधी, उम्र-47 वर्ष,
2. माया बाई लोधी पति रूपलाल लोधी, उम्र-45 वर्ष,
दोनों आरोपीगण को धारा 294 भादस के आरोप में क्रमश: 200-200 रूपये का अर्थदण्ड से एवं धारा 323/34(तीन काउंट) भादस के आरोप में क्रमश: 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं जुर्माना क्रमश: 600-600 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
दिनांक-01.10.2022 (3)
(ऋषिकांत द्विवेदी)
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी
मीडिया सेल प्रभारी,
जिला-पन्ना(म.प्र.)