रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय- सुश्री दीपिका यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन द्वारा आरोपीगण – 1. चरणसिंह लोधी पिता जवाहरसिंह लोधी, आयु 44 वर्ष, 2. रणधीरसिंह लोधी पिता जवाहरसिंह लोधी, आयु 40 वर्ष, 3. तीरेन्द्र उर्फ सौरभ लोधी पिता चरणसिंह लोधी, आयु 23 वर्ष, निवासीगण ग्राम बड़ौदा, थाना व जिला रायसेन को मारपीट के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भा.द.सं. की धारा-323/34 के अंतर्गत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से सुश्री नेहा दुबे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी ओमप्रकाश लोधी, ग्राम बड़ौदा में रहता है तथा किसानी का काम करता है। दिनांक 09.11.2019 को शाम करीब 05:30 बजे वह अपने खेत से खोड़ा/खम्बा गड़ा रहा था। तभी रणधीर व चरणसिंह आये और उससे बोले कि खोड़ा क्यों गड़ा रहे हो। तो उसने कहा कि जानवर आकर फसल चरकर नुकसान करते है। इस पर चरण व रणधीर उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो चरणसिंह ने उसे हाथ में रखे हसिये से मारा, जिससे उसे सिर में दाहिने हाथ के पंजे, बांये पैर व पीठ में चोटें आई। घटना मुन्नाेलाल, उसकी पत्नीि गायत्री व लड़के नितिन ने देखी व बीच बचाव किया। दोनों जाते जाते बोले कि अगर फिर से खोड़ा गड़ाया तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र मान0 न्यावयालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0