रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय – द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील बेगमगंज ,श्री कृपाशंकर शाक्य द्वारा थाना देवनगर के अपराध क्रमांक 114/2020,सत्र प्रकरण क्रमांक 113/2020, धारा 302 भादवि में निर्णय पारित करते हुये आरोपी बाबू सिंह पिता छोटेराम लोधी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खेजड़ा महलपुर को धारा 302 भादवि. में दोषी पाते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
उक्त प्रकरण शासन के द्वारा चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज किये गये मामलों में से एक था।
प्रकरण में अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18/07/20 को फरियादी कुलदीप लोधी पिता दशरथ लोधी निवासी खेजडा महलपुर ने थाना देवनगर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पिता जी को रात्रि में खेत में जान से मारने के इरादे से किसी हथियार द्वारा मारा गया, जिसे फरियादी द्वारा सुबह देखा गया बाद जाकर फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई एवं बाद विवेचना प्रकरण अनुसंधान में लिया गया । पुलिस अनुसंधान दौरान अज्ञात आरोपी की पहचान बाबू सिंह आ0 छोटेराम लोधी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम खेजड़ा महलपुर के रूप में की गई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष से प्रस्तु त किये गये साक्षियों द्वारा आरोपी द्वारा ही घटना कारित करना सिद्ध किया गया। विद्वान न्यायाधीश द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांंतों एवं साक्ष्यप के आधार पर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय श्री कृपाशंकर शाक्य तहसील बेगमगंज द्वारा आरोपी बाबू सिंह लोधी पिता छोटेराम लोधी को भादवि. की धारा 302 के अतर्गत जघन्य हत्या का दोषी पाते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी में श्री बद्री विशाल गुप्तां अपर लोक अभियोजक एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री माधव सिंह गौड के द्वारा की गई।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0