कार्यालय-जिला रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपीगण भगवान सिंह पिता राममनोहर धाकड उम्र 24 साल, कौशल पिता राममनोहर धाकड उम्र 21 साल दोनों नि. पिपरिया सिलवानी एवं आरोपी अभिषेक उर्फ भूपेन्द्र पिता चंद्रभान धाकड उम्र 26 साल नि. ग्राम मदनपुर तेंदूखेडा जिला नरसिंहपुर को धारा 323/34 भादवि में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास व 500-500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण :- फरियादी पवन धाकड ने आरक्षी केन्द्र सिलवानी में उपस्थित होकर इस आशय की देहाती नालसी लेख करायी कि दि. 11/05/2022 केा रात्रि 11:15 बजे उसे अभियुक्त भगवानसिंह ने फोन करके खेडापति माता-मंदिर के पास बुलाया फरियादी माता मंदिर के पास गया तो भगवान सिंह धाकड, कौशल एवं अभिषेक उसे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे फरियादी द्वारा गालियां देने से मना किया तो तीनों अभियुक्तगण ने फरियादी पवन के साथ डंडे से मारपीट करने लगे जिससे उसके दोनों हाथों, बांये पैर की जांघ पर व पीठ पर चोटें आयीं एवं तीनों जाते-जाते कह रहे थे कि रिपेार्ट की तो जान से खत्मं कर देंगे। फरियादी की उक्त देहाती नालसी के आधार पर आरक्षी केन्द्र सिलवानी में अभियुक्तगण भगवानसिंह, कौशल एवं अभिषेक उर्फ भूपेन्द्र के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना पश्चात अभियोग पत्र मान0 न्या्यालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपीगणों को धारा 323/34 भादवि में दोषी पाते हुए तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0