निरीक्षण के दौरान 68.355 मी. टन अर्थात 1519 बोरी यूरिया और 17.15 मी.टन अर्थात 343 बोरी एसएसपी अधिक पाई गई
अवैध भंडारण पर थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज
संयुक्त दल ने की कार्यवाही
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जिले की विकासखंड करेली के ग्राम उमरिया स्थित उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन के दौरान शुक्रवार 22 नवम्बर को उर्वरक/ बीज/ कीटनाशक निरीक्षण सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी करेली श्री एसके सोनी द्वारा मेसर्स माँ शारदा ग्रुप उमरिया के प्रो. श्री गौरव साहू के प्रतिष्ठान/ गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन में पीओएस मशीन एवं गोदाम में भण्डारित स्टॉक में अंतर पाया गया। प्रो. श्री गौरव साहू द्वारा निरीक्षण कार्य में सहयोग नहीं किया गया। साथ गोदाम मे ताला लगाकर गोदाम बंद करके चले गये। दूरभाष पर बार- बार संपर्क करने पर भी उपस्थित नहीं हुये। निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन से अधिक भण्डारण करना पाया गया। मौके पर उपस्थित न होने के कारण गोदाम को सील किया गया था।
कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले मार्गदर्शन में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास नरसिंहपुर द्वारा प्रतिष्ठान की संपूर्ण जाँच के लिए उर्वरक गुणनियंत्रण आदेश 1985 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही के लिए समस्त वैद्यानिक एवं प्रशासनिक कार्य करने के लिए उर्वरक/ बीज/ कीटनाशक निरीक्षण सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी करेली श्री एसके सोनी को अधिकृत किया गया था। कार्यवाही में सहयोग एवं समन्वय के लिए सदस्य दल का गठन किया गया था।
गठित उक्त दल, राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन तथा ग्रामवासी के साथ शनिवार 23 को मेसर्स माँ शारदा ग्रुप उमरिया के प्रो. श्री गौरव साहू के प्रतिष्ठान की सील की गई गोदाम की वीडियोग्राफी कर ताला खुलवाया गया। पीओएस मशीन की पर्ची निकालकर गोदाम का भौतिक सत्यापन प्रो. श्री गौरव साहू के समक्ष भण्डारित उर्वरक की मात्रा का मिलान किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान पीओएस मशीन में यूरिया 18.225 एवं वास्तवित 86.58 मी.टन पाया गया, जो कि 68.355 मी. टन अर्थात 1519 बोरी अधिक पाई गई। इसी प्रकार थोक आईडी में एसएसपी 4.5 मी. टन एवं वास्तवित 21.65 मी. टन पाया गया जो कि 17.15 मी.टन अर्थात 343 बोरी अधिक पाई गई। संयुक्त जाँच दल द्वारा सूक्ष्मता से निरीक्षण में पीओएस मशीन से अधिक मात्रा में उर्वरक भण्डारण गोदाम में पाया गया जो, उर्वरक का अवैध भण्डारण करना पाया गया है।
निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया मेसर्स माँ शारदा ग्रुप उमरिया के प्रो. श्री गौरव साहू द्वारा उर्वरक अधिनियम 1985 की धारा 4, 5, 21, 35 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 (2) (घ) एवं धारा 7 का उल्लंघन करना पाया गया। मेसर्स माँ शारदा ग्रुप उमरिया के प्रो. श्री गौरव साहू द्वारा गम्भीर अनियमितता पाई जाने पर अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमती शिल्पी नेमा के मार्गदर्शन मे (उर्वरक निरीक्षक) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी करेली श्री एसके सोनी द्वारा थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज करायी गई।
कार्यवाही के दौरान जिला स्तरीय नोडल अधिकारी सहायक संचालक कृषि श्री अभिषेक दुबे, सदस्य वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नरसिंहपुर श्री आरके आरसे, श्री आरके ठाकुर, श्री आरके उईके, श्रीमती कीर्ति लोधी एवं सभी कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित थे।