रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय विषेष न्यायालय श्रीमान् मनोज राठी प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीष जिला विदिषा द्वारा रिष्वत लेने वाले आर.आई. राकेष सिंह जाटव, निवासी- बीना, जिला सागर हाल पदस्थापना तहसील कार्यालय कुरवाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के (संषोधन अधिनियम 2018) अंतर्गत धारा 7 में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण मंे पैरवी श्रीमती ज्योति गोयल विषेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई एवं समय-समय पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा मार्गदर्शन दिया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 12.06.2019 को आवेदक दिनेष सिंह परमार आयु-38 वर्ष निवासी- जबलपुर द्वारा लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में इस आषय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसके पिता गोपाल सिंह के स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम सतोह एवं मथुरापुर तहसील पठारी जिला विदिषा के हल्के में स्थित है, जिसका सीमांकन एवं बंटांकन कराया जाना है। जिस हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन किया गया है, भूमि के सीमांकन एवं बंटांकन के संबध में आर.आई. से संपर्क करने पर हल्का आर.आई. राकेष सिंह जाटव द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु 30000 रूपये की रिष्वत की मांग की जा रही थी। वह आर.आई. राकेष जाटव को रिष्वत देना नहीं चाहता है बल्कि उन्हें रिष्वत लेते पकड़वाना चाहता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षक को आवेदक द्वारा प्रस्तुत षिकायत के सत्यापन हेतु निर्देषित कर कार्यालय में उपयोग होने वाला डिजिटल वाईस रिकॉर्डर संचालन की विधि समझाकर आवेदक को दिया गया तत्पष्चात् आवेदक द्वारा आर.आई. राकेष सिंह जाटव से कृषि भूमि के सीमांकन एवं बंटांकन संबंधी कार्यवाही के संबंध में बातचीत की तो आर. आई. राकेष सिंह जाटव द्वारा 30000 रूपये की मांग की जाना स्पष्ट पाया गया तत्पष्चात् लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई ट्रेपिंग की कार्यवाही में आर.आई. राकेष सिंह जाटव को 10000 रूपये (2000 रूपये के 05 नोट) की रिष्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। विषेष लोक अभियेाजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला विदिषा