रिपोर्टर : हेमंत सिंह
कटनी। उच्च न्यायालय से रिट याचिका का निराकरण होने के बाद कलेक्टर न्यायालय के द्धारा भी माधवनगर गेट के समीप स्थित मोहित फिलिंग स्टेशन(रिलायंस पेट्रोल पंप) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर न्यायालय से आदेश पारित होने के उपरांत आज पेट्रोल पंप को सील भी कर दिया गया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार आवेदक विनोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा मुख्त्यार संजय सिंह के द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक/46/बी-121/14-15 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2017 द्वारा मौजा कटनी टिकरी के खसरा क्रमांक 20/3 एवं 20/2च में संचालित रिलायंस पेट्रोल पंप संचालक मोहित फिलिंग स्टेशन को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है। निरस्ती आदेश के विरूद्ध रिट पिटीशन दायर हुई जिसका निराकरण 21/09/2024 को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा किया गया जिसमें कलेक्टर कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/01/2017 को विधिक माना है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर संचालित उक्त पेट्रोल पंप की अनापत्ति निरस्त होने के कारण अविलंब उक्त पेट्रोल पंप बंद किया जाना आवश्यक है। कार्यालय कलेक्टर एस0डब्ल्यू0 शाखा से उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन कमांक 15645/2017 में पारित आदेश दिनांक 21/09/2024 की प्रति सहित पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है। उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21/09/2024 के अनुसार जिस खसरे नंबर की याचिकाकर्ता मोहित फिलिंग स्टेशन को एनओसी0 प्रदान की गई है उस खसरा नंबर पर पेट्रोल पंप स्थापित नहीं है। अत: उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर इस न्यायालय को अवगत करायें। कलेक्टर न्यायालय से आदेश पारित होने के बाद आदेश के परिपालन में आज पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया।