*षडयंत्र पूर्व पद का दुरूप्रयोग कर भ्रष्टाचार करने वाले आरोपीगण को हुई की सजा*
जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी एडीपीओ ने बताया कि आज दिनांक 04/10/2024 माननीय विशेष न्यायालय श्री मनोज कुमार सिंह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारीगण जिनमे तत्कालीन प्रबंधक एस सी सिंघई, विक्रय अधिकारी विजेन्द्र कौशल, संयुक्त पंजीयक आर एस गर्ग, सहकारिता निरीक्षक ए.पी.एस. कुशवाहा को धारा 420, 120-बी भादवि 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट् में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपीगण तात्काीलिक प्रबंधक एस सी सिंघई, ए.पी.एस. कुशवाहा, संयुक्त पंजीयक आर एस गर्ग, विजेन्द्रे कौशल को धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 अर्थदण्ड (प्रत्येक आरोपी को ) एवं आरोपीगण तात्कालिक प्रबंधक एस सी सिंघई, ए.पी.एस. कुशवाहा, संयुक्त पंजीयक आर एस गर्ग विजेन्द्र कौशल धारा 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट् में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रू अर्थदण्ड, (प्रत्येपक आरोपी को) से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से *विशेष लोक अभियोजक श्रीमती हेमलता कुशवाहा* द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
ग्राम बगौनिया, कल्याणपुर के ग्राम वासियो द्वारा भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर हस्ताक्षरित लिखित शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत की गई कि जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल अधिकारियो द्वारा ग्राम बरखेडा नाथू रातीबड में बैंक अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लघन करते हुये ऋण वसूली न होने पर चल-अचल संपत्ति से ऋण वसूली के लिये बैंक अधिकारियो द्वारा नियम एवं शर्तो को अपनाये बिना मिट्टी के भाव में कृषि भूमि नीलाम की गई है। वर्तमान प्रकरण में ग्राम सोहागपुर, तहसील हुजूर जिला भोपाल की लगभग 5 एकड भूमि मात्र 40 हजार रूपये में षडयंत्र पूर्ण दिनांक 30.06.2000 को नीलाम कर दिया था उक्त भूमि कृषक सौरभ सिंह की थी, जिसने डेरी के लिए 20 हजार रूपये का ऋण लिया था और नीलामी के समय मूल बकाया मात्र 10 हजार था। वर्ष 2000 से 2007 के मध्य कृषि भूमि की नीलामी कार्यवाही का सिलसिला कई वर्षो से चल रहा था तथा ऋणी कृषक को बताये बिना एवं विधिवत सूचना ना देकर बंधक भूमि को ऋण राशि न अदा करने पर उनकी भूमि बाजार मूल्यृ एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से अत्यरधिक कम मूल्य पर अवैधानिक रूप से नियम के विरूद्ध नीलामी कार्यवाही कर धोखाधाडी कर अपने पद का दुरूप्रयोग करते हुए नीलामी संबंधित नोटशीट के कूटरचित दस्ताेवेज तैयार कर पुष्टि हेतु संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐ भोपाल को भेजा गया जहां उनके द्वारा अवैधानिक रूप से नीलामी की पुष्टि आदेश पारित किया गया। उक्त लिखित सूचना के आधार पर लोकायुक्त् पुलिस द्वारा जॉच कर अपराध पंजीबद्ध किया गया विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य, दस्तोवजों, लिखित तर्को से सहमत होते हुये आरोपीगण उक्त धाराओं से दण्डित किया गया।
दिनांक 04.10.2024 श्रीमती हेमलता कुशवाह
विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ
7587603206