रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय संचिता भदकारिया न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा मारपीट़ करने वाले आरोपी महेन्द्र सिंह लोधी उम्र- 34 वर्ष निवासी- विदिषा अंतगर्त-थाना कोतवाली विदिषा को भादवि की धारा 325 में 06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 500/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती गार्गी झा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, फरियादी द्वारा दिनांक 27.01.2012 थाना कोतवाली विदिषा में अभियुक्त महेन्द्र लोधी के विरूद्ध मारपीट एवं गाली गलौंच संबंधी रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, शाम के 7 बजे अभियुक्त महेन्द्र लोधी फरियादी से आकर बोला कि तुम्हारी घरवाली ने उनके खेत में से घास पटाई है तो फरियादी ने मना किया कि उनकी घरवाली उसके खेत में से घास नहीं पटाई है। इसी बात पर से अभियुक्त महेन्द्र ने उसे गाली दी, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे डण्डा से मारना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर कुछ लोग आ गये जिन्होंने बीच-बचाव किया। पुलिस द्वारा फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल प्राप्त होने पर फरियादी के बांये हाथ में फ्रेक्चर आना लेख किया गया है। उक्त पर से थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख बद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा