रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय संचिता भदकारिया न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा मारपीट़ करने वाले आरोपी यशपाल सिंह राजपूत उम्र- 42 वर्ष निवासी- विदिषा थाना कोतवाली विदिषा को भादवि की धारा 325/34 में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 3000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती गार्गी झा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, फरियादी ने थाना कोतवाली विदिषा में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 05.02.2017 को सुबह करीब 9ः00 बजे घर में दूध देने गया था तभी पीछे से अभियुक्त यशपाल सिंह आया और फरियादी को अश्लील गालियां देकर उसके साथ डण्डों से मारपीट करने लगा। चिल्लाचोट की आवाज सुनकर फरियादी की पत्नी उसे बचाने आयी तो अभियुक्त यशपाल सिंह राजपूत ने फरियादी की पत्नी को डण्डों से मारा। इसके बाद अभियुक्त फरियादी को खींचकर घर के अंदर ले गये और उसकी पत्नी भी उसके साथ अंदर चली गयी तो अभियुक्त ने दरवाजे पर ताला लगा दिया। घटना मोहल्ले के कुछ लोगों ने देखी। उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली विदिषा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोेग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा