रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी तीरथ सिंह को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
(आरोपी रहेगा सलाखों के पीछे)
विदिषा। (सिरोंज) माननीय न्यायालय श्रीमान सुरेन्द्र मेश्राम प्रथम अति. सत्र न्यायाधीष महोदय द्वारा आरोपी तीरथ सिंह निवासी ग्राम कंसी थाना मुगलसराय जिला विदिषा को धारा 307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
फरियादी शिवराज पुत्र रामप्रसाद ने आरक्षी केन्द्र मुगलसराय में इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 12.02.2021 की सुबह घर से उसका भाई नर्बदा प्रसाद मोटर साईकिल से सब्जी बेचने निकला था। फरियादी के चाचा किशन कुशवाह निवासी कंसी ने फोन पर फरियादी को बताया कि तुम्हारा भाई नर्बदा प्रसाद को पुरानी रंजिश को लेकर तीरथ सिंह कुशवाह ने जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से मारपीट की है, जो रमेश राजपूत के घर के पास घायल अवस्था में पड़ा है। उक्त सूचना पर फरियादी अपने पिता रामप्रसाद एवं मां हल्की बाई के साथ मोटर साईकिल से ग्राम कंसी पहुंचा। फिर फरियादी, उसके पिता एवं मां ने देखा कि नर्बदा प्रसाद के सिर में, ठुण्डी के पास एवं सामने गले से खून निकल रहा था। फरियादी ने नर्बदा प्रसाद से मारपीट के संबंध में ग्राम कंसी में पूछा कि किसने मारपीट की है, तब फरियादी के भाई नर्बदा प्रसाद ने बताया कि तीरथ सिंह कुशवाह ने उसके साथ मारपीट की है। इसके कुछ देर बाद नर्बदा प्रसाद बेहोश हो गया। फिर 100 नम्बर की गाडी आयी। उसमें नर्बदा प्रसाद को लिटाकर फरियादी, उसकी मां एवं पिता शासकीय अस्पताल सिरोंज साथ में लेकर गये। घटना मौके पर आसपास के लोगों ने देखी है। फरियादी शिवराज कुशवाह की उक्त सूचना के आधार पर थाना मुगलसराय में देहाती नालसी अपराध क्रमांक 0/2021 धारा 307, 324 भा.दं.वि. के तहत प्र.पी.05 लेखबद्ध की गई और तत्पश्चात् थाना मुगलसराय में अपराध क्रमांक 21/2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.22 लेखबद्ध की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया और सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् थाना मुगलसराय द्वारा प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरांेज के न्यायालय में विचारण हेतु पेश किया।
न्यायालय द्वारा अपराध का विचारण उपरांत आरोपी तीरथ को धारा 307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण की पैरवी मनीष वर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील सिरोंज द्वारा की गई।
मनीष वर्मा
सहा जिला अभियोजन अधिकारी
न्यायालय सिरोंज