पुलिस उपनिरीक्षक यातायात को ड्यूटी के दौरान जान से मारने की नियत
चाकू मारकर हत्याा करने वाले आरोपी को हुई सजा
आज दिनांक 10/08/2024 माननीय न्यायालय श्री अमिताभ मिश्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, के द्वारा हत्या करने वाले आरोपी हर्ष मीणा को धारा 304 भाग 2 , 353 भादवि एवं 25 आर्म्से एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी हर्ष मीणा को धारा 304 भाग 2 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 353 भादवि मे 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 25 आर्म्स् एक्ट मे 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित कर निर्णय पारित किया गया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा पैरवी की गई है।
जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी एडीपीओ ने बताया कि मृतक उपनिरीक्षक श्रीराम दुबे द्वारा स्वयं अस्पताल मे घटना की देहती नालसी लेख कराते हुये बताया कि दिनांक 07/08/2021 को क्रेन क्रमांक 104 जो थाना यातायात द्वारा संचालित होती है जो एम.पी. नगर क्षेत्र मे थी मेरे साथ मेरे स्टॉफ क्रेन डायवर सुभाष, हेल्पार सैय्यद फैजान अली, मुज्ज्मिल और विशाल थे, ड्यूटी के दौरान ज्योति टाकीज के पास नो-पार्किंग मे खडी होण्डा शाईन मोटरसाईकिल जिसका क्रमांक एमपी06एमएस6785 को क्रेन मे उठाकर क्राईम ब्रान्च थाना परिसर मे लाकर खडी कर दी, थोडी देर बाद ही एक व्यक्ति हर्ष मीणा आया और मोटरसाईकिल के संबंध मे मुझसे पुछा मैने बताया कि आपकी वाहन नो-पार्किंग जोन मे खतरनाक हालत मे खडी मिलने पर से वहा से लाना बताया गया जिस पर आरोपी हर्ष मीणा बोला कि गाडी लाकर तुमने ठीक नही किया अब तुम्हारे साथ ठीक नही होगा, मेरे द्वारा उसे चालान रसीद काटने का बोला थाना यातायात से समन शुल्को क्रमांक 51053/84 नंबर की रसीद पर उसके द्वारा बताया गया उसका नाम एवं पता साथ ही एमव्ही एक्ट की धारा 122/177 मे 500रू तथा क्रेन की म्यूनिसपल कार्पोरेशन की रसीद क्रं 819/97 उसी के नाम से 100 रू की काटकर उसके हस्ताक्षर कराकर मोटर साईकिल सुपुर्द कर दी गई और मोटरसाईकिल लेकर वहा से चला गया। आरोपी हर्ष मीणा अपनी मोटर साईकिल से शाम 05:30 बजे के करीब काईम ब्रान्च थाना परसिर के गेट के पास खडा हो गया उस समय मैं अपना शासकीय कार्य कर रहा था, क्रेन से लाई गाडियों की रसीद काट रहा था तभी हर्ष मीणा मेरे पास आया और मॉ बहन की अश्लील गांलिया देने लगा और बोला कि तुने मेरी रसीद कैसे काटी और शासकीय कार्य करने मे बाधा उत्पन्न कर रहा था, आज तुझे नही छोडूगा और अपने पास रखा चाकू निकाल कर जान से खत्मय करने की नियत से प्राणधातक हमला कर मेरे पेट पर मारा ड्यूटी पर मेरे साथीगण द्वारा उक्त घटना देखी और बीच बचाव करने आ गये । उक्तर सूचना के आधार पर पुलिस थाना एम.पी. नगर द्वारा धारा 294, 333, 353, 360 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को, दस्ताेवेजी साक्ष्यं से सहमत होते हुये आरोपी हर्ष मीणा को धारा 304 भाग 2 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्डज एवं धारा 353 भादवि मे 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू अर्थदण्डि एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट मे 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है ।