कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने लोकहित एवं जनहित के मद्देनजर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए जिले के तीन आदतन अपराधियों को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने तीनों आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
कलेक्टर श्री यादव ने जिन तीन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है उनमें थाना स्लीमनाबाद क्षेत्रांतर्गत ग्राम स्लीमनाबाद निवासी शक्ति सिंह पिता माधव सिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष और थाना माधवनगर अमीरगंज निवासी हर्ष उर्फ बेटू यादव पिता दशरथ यादव उम्र 22 वर्ष और थाना माधवनगर कुम्हार मोहल्ला निवासी मनीष समुद्रे पिता सुभाष समुद्रे उम्र 25 वर्ष शामिल है।
शक्ति सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का है जो अपराध जगत में आकर लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। शक्ति के विरूद्ध एक राय होकर गंदी -गंदी गालियां देने, मारपीट कर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध मादक पदार्थ रखने, शराब बेचने, अश्लील कार्य करने स्वेच्छया उपहति कारित करने जैसे प्रकरण दर्ज एवं न्यायालय में विचाराधीन है।
जबकि जिला बदर के एक अन्य प्रकरण में हर्ष उर्फ बेटू यादव द्वारा वर्ष 2021 से ही आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर अवैध वसूली करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने अवैध शस्त्र कब्जे में रखने के आपराधिक प्रकरण दर्ज एवं न्यायालय में विचाराधीन होने पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
इसी तरह जिला बदर के एक अन्य मामले में मनीष समुद्रे को अपराधिक प्रवृत्ति का होना तथा वर्ष 2015 से अवैध वसूली करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देकर तोडफोड करने, अवैध शस्त्र कब्जे मे रखने और अवैध शराब का विक्रय करने जैसे प्रकरण दर्ज एवं न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण क्षेत्र की शांति एवं लोक प्रशाति को दृष्टिगत रखते हुए जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
उपरोक्त तीनों अपराधियो के आतंक बढ़ने से आतंक का वातावरण निर्मित होनें तथा क्षेत्रीय जनता में आक्रोश होनें तथा अनावेदक की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के पश्चात भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का कोई सुधार परिलक्षित नहीं होने संबंधी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने तीनों आदतन अपराधियों को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है।
तीनों आदतन अपराधियों को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित में देनी होगी तथा पेशी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।