ग्राम पंचायत में तीन लोगों से 12.63 लाख से अधिक राशि की वसूली के लिए आदेश पारित
सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जयति सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कुंडम विकासखंड के ग्राम पंचायत गौरी द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिली है। जिसमें 24 अप्रैल को उक्त पंचायत में कार्यालय व्यय एवं अन्य सामग्री की मरम्मत के नाम से फर्जी बिल लगाकर ई-भुगतान किये जाने, बिना प्रस्ताव पारित किये, बिना मूल्यांकन एवं बिना कार्य किये पंचायत के खाते से राशि रूपये 4,14,200/- का आहरण किये जाने, आंगनबाडी भवन, सी.सी. सड़क, बाउंड्रीवाल का कार्य किये बिना राशि का आहरण किये जाने संबंधी शिकायत की गई थी।
प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत गौरी में विभिन्न कार्यों में निम्नानुसार वित्तीय अनियमितता किये जाने से निलंबित सचिव श्री आशीष दुबे, निलंबित पंचायत समन्वय अधिकारी श्री नरेश महोबिया एवं पूर्व सरपंच श्री संत कुमार चौधरी को कुल राशि रु. 12,63,108/- के अपभक्षण का दोषी पाते हुए संबंधित अनावेदकों पर निम्नानुसार वसूली के लिए आदेश पारित किया गया। जिसमें निलंबित सचिव श्री आशीष दुबे – 6,31,554/-, निलंबित पंचायत समन्वय अधिकारी श्री नरेश महोबिया – 1,59,852/-, श्री संत कुमार चौधरी पूर्व सरपंच – 4,71,702/- उक्त वसूली की राशि 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत के एकल खाते में जमा कर रसीद न्यायालय विहित प्राधिकारी या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर कार्यालय में अनिवार्यत: प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में राशि जमा न किये जाने पर संबंधितों अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।