कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने एसीसी डेहरू लाईन थाना माधवनगर निवासी 28 वर्षीय राहुल वंशकार पिता रामआसरे वंशकार के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही करते हुए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने राहुल वंशकार के विरूद्ध यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
राहुल एसीसी डेहरू लाईन माधवनगर का स्थाई निवासी तथा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा वर्ष 2020 से निरंतर आपराधिक गतिविधियों मंे संलग्न है। इसके विरूद्ध थाना माधवनगर थाना कोतवाली क्षेत्र मे मारपीट करना, छेड़छाडत्र करना, कब्जे मे अवैध हथियार रखना, चुराई हुई संपत्ति से व्यापार करना, मारपीट, गालीगलौच, चोरी, जान से मारने की धमकी देना तथा हत्या करने जैसे गंभीर अपराधिक प्रकरण थाना माधवनगर में पंजीबद्ध तथा न्यायालय में विचाराधीन है।
अनावेदक के विरूद्ध उसकी आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नही हुआ। इसके भय एवं आतंक से आमजन अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है।
जिले में राहुल की मौजूदगी जनहित के लिए घातक होनें की प्रतिकूल परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद नें मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए राहुल वंशकार पिता रामआसरे वंशकार को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए बाहर चले जानें का आदेश पारित किया है। राहुल को दाण्डिक न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की छूट रहेगी लेकिन इनकी सूचना एन.के.जे. थाना प्रभारी को देनी होगी।