कलेक्टर अवि प्रसाद के खनिज गौण के अवैध उत्खनन ,परिवहन एवं भंडारण के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी और नजर रखी जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी है। जिसके परिणामस्वरूप रेत के अवैध परिवहन के मामले में जब्त किये गए 6 वाहनों से 7 लाख 63 हजार 60 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया जाकर वाहनों को मुक्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
इन वाहनों को किया गया था जब्त
जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि विगत दिनों जांच के दौरान गौण खनिजों के अवैध परिवहन के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के दौरान ग्राम कुठला में तीन वाहनो मे क्रमशः वाहन क्रमांक सीजी 08 एएस 4090 पर 10.23 घन मीटर ओवरलोड रेत पाये जाने पर जब्त किया जाकर पर 2 लाख 35 हजार 554 रूपये तथा जब्त वाहन क्रमांक एमपी 34 एच 3731 पर 7.79 घनमीटर पर 1 लाख 12 हजार 985 रूपये एवं जब्त वाहन क्रमांक यूपी 93 बीटी 0769 पर 3.83 ओव्हर लोड रेत का अवैध परिवहन पाये जाने पर 56 हजार 60 रूपये का प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया गया था।
जबकि तीन अन्य मामलों मे स्लहना मोड पर पर जब्त वाहन क्रमांक एमपी 54 ए 8134 पर 3 घनमीटर ओवर लोड रेत के परिवहन पर 31 हजार 625 रूपये, बड़वारा बाईपास मे वाहन क्रमांक एमपी 15 जेडएफ 9244 पर 11.60 घनमीटर पर 2 लाख 45 हजार 211 रूपये तथा ग्राम हिनोता मे जब्त वाहन क्रमांक जीसी 12 एयू 1725 में 3 घनमीटर ओव्हर लोड रेत का अवैध परिवहन पाये जाने पर 81625 रूपये का प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया गया था।
सूचना पत्र जारी
खनिज विभाग द्वारा जब्त वाहनों के संबंध में मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदकों को निर्धारित प्रथक -प्रथक प्रशमन शुल्क की राशि कुल 7 लाख 63 हजार 60 रुपये जमा करने का सूचना पत्र जारी किया गया। जिस पर अनावेदकों द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क को जमा करने की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोध किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदकों पर निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि प्रथक-प्रथक जमा कराई जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत अनावेदक द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने पर जप्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करने के प्रावधान के अंतर्गत जब्त वाहन को मुक्त करने की कार्यवाही की गई।