रिपोर्टर संतोष चौबे
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ़ कुशल सिंह गौतम ने शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न सामग्री की कालाबाजारी पर 45 लाख 41 हजार 458 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। अजयगढ़ क्षेत्र की छः शासकीय उचित मूल्य दुकानों सिंहपुर, विश्रामगंज, तरौनी, धरमपुर, मकरी और सलैया में उपभोक्ताओं व आम जनता से लगातार मिल रही शिकायतों पर उक्त कार्यवाही की गई है। शिकायतों के माध्यम से अवगत कराया गया था कि सेल्समैन द्वारा खाद्यान्न सामग्री का वितरण तीन-चार माह से नहीं किया जा रहा है और पीओएस मशीन में फिंगर प्रिंट लगवाने के बावजूद खाद्यान्न सामग्री नहीं दी जाती है। साथ ही समिति प्रबंधकों को भी अवगत कराने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
एसडीएम द्वारा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा जांच करवाई गई, जिसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सेल्समैन व समिति प्रबंधक को नोटिस जारी कर बुलवाया गया और संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने तथा मौका जांच में भौतिक सत्यापन उपरांत भारी मात्रा में खाद्यान्न सामग्री का गबन कर कालाबाजारी प्रमाणित पाए जाने पर विक्रेता और समिति प्रबंधक पर अर्थदण्ड आरोपित करने की कार्यवाही की गई है। साथ ही अभियोजन की अनुमति के लिए प्रकरण जिला कलेक्टर को प्रेषित किया गया है।
तरौनी समिति द्वारा सिंहपुर में संचालित दुकान के प्रबंधक सुशील कुमार त्रिपाठी एवं सेल्समैन राजीव त्रिपाठी पर 17 लाख 35 हजार 99 रूपए, तरौनी समिति द्वारा विश्रामगंज में संचालित दुकान के प्रबंधक सुशील कुमार त्रिपाठी एवं विक्रेता दीपक त्रिपाठी व राजीव त्रिपाठी पर 7 लाख 80 हजार 550 रूपए, तरौनी समिति द्वारा तरौनी में संचालित दुकान के प्रबंधक सुशील कुमार त्रिपाठी एवं विक्रेता राजीव त्रिपाठी पर 5 लाख 44 हजार 950 रूपए, धरमपुर समिति द्वारा धरमपुर में संचालित दुकान के प्रबंधक साजिद अली एवं विक्रेता चन्द्रभान लोधी व मथुरा प्रसाद यादव पर 9 लाख 80 हजार 294 रूपए, मकरी समिति द्वारा मकरी में संचालित दुकान के प्रबंधक साजिद अली एवं विक्रेता नरेन्द्र कुमार मिश्रा पर 4 लाख 20 हजार 491 रूपए तथा बनहरी समिति द्वारा ग्राम सलैया में संचालित दुकान के प्रबंधक सुखदेव विश्वकर्मा एवं विक्रेता कमलेश तिवारी पर 80 हजार 74 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।