जिला अंतर्गत अशासकीय एवं निजी विद्यालयों की जांच हेतु कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने विकासखंडवार जांच समिति का गठन किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के दिए गए निर्देशानुसार म.प्र. राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि तथा उसके संग्रहण को विनिमय करने तथा उससे संसक्त एवं उसके आनुषंगिक विषयों के उपलब्ध करने हेतु म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम को अधिसूचित किया गया है। जारी अधिनियम 2017 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी अशासकीय विद्यालय द्वारा पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड करने हेतु निर्देश जारी किए गए है। कतिपय विद्यालय प्रबंधन द्वारा शासन द्वारा जारी नियम निर्देशों का पालन नहीं किया जाकर म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 का उल्लंघन किया जाकर अनियमितता करने की शिकायत प्राप्त हो रही है। तत्संबंध में निर्देशित किया गया है कि शासन द्वारा जारी उक्त अधिनियम/नियमों में उल्लेखित प्रावधानों का सम्यक रूप से पालन सुनिश्चित करें। कतिपय विद्यालयों के द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट International Standard Book Number (ISBN) पाठ्यपुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, इस बिंदु पर 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चालाया जाकर जांच पूर्ण कर चिन्हांकन करें कि क्या संबंधित विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही कर अनियमितताएं की गई है। अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरूद्ध नियमाकूल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
जिलांतर्गत अशासकीय/निजी विद्यालयों की जांच कर प्रतिवेदन की 01 प्रति आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है, अतः जिलांतर्गत अशासकीय/निजी विद्यालयों की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार विकासखंडवार जांच समिति की गठन किया गया है।
जिला ब्यूरो दुर्ग सिंह यादव की रिपोर्ट