रिपोर्टर हेमन्त सिंह
कटनी। निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ल द्वारा फायर सेफ्टी जांच हेतु दल गठित कर निर्देशित किया गया था की सभी भवन अथवा संस्थान,अस्पताल आदि का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी प्लान तैयार कर अप्रूवल हेतु प्रस्तुत न करने एवं फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र न लेने वाले समस्त संचालकों को नोटिस जारी कर शासन के निर्देशानुसार जुर्माना अधिरोपित करने के निर्देशों के परिपालन में आज दिनांक 1 जून शनिवार को अग्निशमन दल के द्वारा नगर निगम सीमातर्गत स्थित चांडक हॉस्पिटल एवं एमजीएम हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में अस्पताल के संचालकों को प्रावधान के अनुसार हर 15 मीटर पर फायर एक्सटिंग्विशर लगाने,संस्थान में प्रशिक्षित फायरमैन नियुक्त करने,फायर एक्सटिंग्विशर रिफिल करने, इलेक्ट्रिक पैनल, डीजी सेट, ऑक्सीजन प्लांट के नजदीक अतिरिक्त CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर टाइप लगाने,होज पाइप की लंबाई 30 मीटर रखे जाने व फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।