रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार बरेली द्वारा आरोपीगण 1. राजेश पूर्विया पिता मानसिंह पुर्विया, उम्र 33वर्ष, 2. चन्द्रभान जाट पोटलिया पिता रामकुमार जाट पोटलिया, उम्र 36 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम सेमरी घाट थाना बरेली को बिना अनुमति झूठ बोलकर तार जुड़वाने पर करंट लगने से मृत्यु कारित होने के प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर दण्डित किया I
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मर्ग की जांच में पाया गया कि – “दिनांक 09.06.21 को राजेश पुर्विया ने जीतेन्द्र ठाकुर को साथ में खेत पर ले गया वहीं पर चन्द्रभान जाट था दोनों जीतेन्द्र ठाकुर से बोले कि बिजली बंद कराने का परमिट ले लिया है । तुम बिजली के तार जोड़ दो । बिजली के खम्भे पर जीतेन्द्र को चढ़ा दिया, उस समय लाईट बंद थी । बिजली चालू हुई और करंट लगने से जीतेन्द्र ठाकुर की मौत हो गई । जांच में पाया गया है कि जब चन्द्रभान जाट एवं राजेश पुर्विया खेत पर थे दोनों को बिजली विभाग से कृषि फीडर दिमाडा का परमिट लेना था उसके बाद खम्भे के तार को जोड़वाना था व बिजली विभाग के लाईन मैन से ठीक कराना था । दोनों का कार्य अवैध लापरवाही पूर्वक जीतेन्द्र ठाकुर से तार जोड़वाने का कार्य कराया गया है । जिससे घटना घटित हुई है ।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 230/2021 धारा 304 A भा.द.वि. कायम कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया Iउक्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI
मान. न्याया. द्वारा आरोपी राजेश पूर्विया एवं चन्द्रभान जाट को धारा 304-A भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया l
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0