कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना के प्रतिवेदन पर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजेस्टिक कॉर्पोरेशन ने प्रियंका पठारिया, शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि उनके द्वारा सेवा सहकारी संस्था सूखा भारतपुर कैन्द्र क्र. 1 कोड 56233193 उपार्जन स्थल राघव वैयरहाउस कुलौन तहसील शहपुरा में गेहूं खरीदी में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। जिसके परिणामस्वरूप जिला प्रशासन व शासन के समक्ष निगम की छवि धूमिल हुई। अतएव, श्रीमती प्रियंका पठारिया को वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन्स एक्ट 1962 की कंडिका 23(2) (a) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती पठारिया को क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर संलग्न किया गया है।