रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी प्रेमनारायण पिता जगन्नाथ प्रसाद लोधी उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया उचेरा सिलवानी को धारा 325 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी प्राण सिंह विश्वकर्मा ने आरक्षी केन्द्र सिलवानी में रिपोर्ट लेख करायी कि घटना दिनांक 09.06.2018 को सुबह 9 बजे वह जमुनिया स्थित अपने प्लाट के बाजू में अभिषेक जैन के प्लाटों की नप्ती हो रही थी वह वहां खडे़ होकर बब्लू मिश्रा से बातचीत कर रहा था, तभी वहां पर प्रेमनारायण लोधी जिसका वहां पर प्लॉट है, आया और गंदी गाली देते हुए बोला कि यहां उसका परिवार रहता है वे लोग यहां बहस क्यों कर रहे है तो फरियादी ने प्रेमनारायण से बोला कि वे साधारण बात कर रहे हैं, तुम गाली मत दो, इसी बात पर से प्रेमनारायण ने हाथ में रखे डंडे से उसे मारा, जो फरियादी की पीठ व बांये हाथ की कलाई में लगकर चोट आयी फिर वहां मौजूद अभिषेक जैन व अनीश भाई ने उसे बचाया तो आरोपी प्रेमनारायण ने जाते समय गाली देकर कहा कि आज तो बच गया आइंदा उसके घर के आस-पास दिखा या बात कि तो जान से खत्म कर देगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्रे सिलवानी में आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्या
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0