कटनी (17 अप्रैल) – लोकसभा निर्वाचन 2024, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 12-शहडोल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 91-बड़वारा के लिये 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मददेनजर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर द्वाा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार निर्वाचन क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने और एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। प्रचार अभियान अवधि के समापन पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी प्रचार अभियान नहीं किया जावेगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस-कार्यकर्ताओं, अभियान-कार्यकर्ता आदि, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं और जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे कार्यकर्ता को जो उस क्षेत्र का मतदाता नहीं है प्रचार अभियान अवधि समाप्त होने के पश्चात् तुरंत निर्वाचन क्षेत्र छोडना होगा।
इस दौरान सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार संबंधी प्रतिबंध डोर-टू-डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने पर लागू नहीं होगा। मतदान हेतु प्रचार अभियान समाप्त होने के पश्चात आखिरी 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं और सार्वजनिक बैठकें जो मतदान निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।