कटनी (9 अप्रैल ) – जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने जिले के दो आदतन अपराधी के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए एक पर बाउंड ओवर तथा दूसरे आदतन अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही करते हुए संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है।
जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद द्वारा थाना उमरियापान अंतर्गत उमरियापान बस्ती निवासी मनोज उर्फ मंजू सोनी पिता पुरूषोत्तम सोनी उम्र 35 के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बाउण्ड ओवर की कार्यवाही का आदेश जारी किया है।
मनोज के विरूद्ध वर्ष 2001 से 2020 तक चार आपराधिक प्रकरण आपराधिक अभित्रास , अश्लील कार्य करने स्वेच्दया उपहति करने हमला करनें तथा चोरी करने के पंजीबद्ध उपरांत विवेचना उपरांत न्यायालय में विचाराधीन है। मनोज के विरूद्ध समय- समय पर आपराधिक गतिविधियों मे अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ।
उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद नें मनोज उर्फ मंजू सोनी को 3 माह की अवधि तक माह माह मे एक दिवस अपनी उपस्थिति उमरियापान थाने में दर्ज कराने के निर्देश दिए है।
मोहित उर्फ चीकू को जिला जिलाबदर
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत थाना माधवनगर कटनी अंतर्गत इन्द्रा ज्योति कालोनी निवासी 23 वर्षीय मोहित उर्फ चीकू चौधरी पिता सुधीर चौधरी के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही प्रस्तावित की है।
मोहित उर्फ चीकू के विरूद्ध वर्ष 2017 से 2023 तक 15 प्रकरण दर्ज किये जा चुके है। मोहित पर अवैध रूप से शराब विक्रय करने, सट्टा पटटी काटने , मारपीट करने जैसे अपराध थाना माधवनगर में पंजीबद्ध किये जाकर विवेचना उपरांत न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लाने हेतु समय-समय प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इसके कृत्यों पर कोई सुधार नहीं होने तथा शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नें मोहित उर्फ चीकू चौधरी को जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना, उमरिया की राजस्व सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिया है।
इस अवधि में मोहित को न्यायालय की अनुमति के बिना जिले में प्रवेश करनें की अनुमति नहीं होगी। मोहित को दांण्डिक न्यायालयीन प्रकरणों की नियत पेशी में उपस्थित हो सकेगा किन्तु इसकी पूर्व लिखित सूचना पुलिस थाना में देनी होगी।