कटनी – जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अवि प्रसाद ने जिले के एक आदतन अपराधी के विरुद्ध बाउंड ओवर और एक अन्य आदतन अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही कर संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाना बहोरीबंद अंतर्गत ग्राम गाताखेडा निवासी 45 वर्षीय गुड्डू उर्फ बसंत सेंगर पिता रधुवीर सिंह सेंगर के विरूद्ध बाउण्ड ओव्हर कर संबंधित थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है।
गुड्डू वर्ष 1998 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। इसके विरुद्ध थानों मे महिला संबंधी, मारपीट एवं लोगों को डराने धमकाने, जानवरों को अनावश्यक परेशान करने संबंधी अपराध पंजीबद्ध उपरांत विवेचना उपरांत न्यायालय में विचाराधीन है। गुड्डू के विरुद्ध समय- समय पर आपराधिक गतिविधियों मे अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ।
उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद नेें गुड्डू उर्फ बसंत सेंगर को 3 माह की अवधि तक माह माह मे एक दिवस अपनी उपस्थिति बहोरीबंद थाने में दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत थाना माधव नगर कटनी अंतर्गत एम.आई.जी 449 मानसरोवर कॉलोनी निवासी करन बिहारी राजपूत पिता रूपनारायण रजपूत उम्र 34 वर्ष के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है।
करन बिहारी राजपूत असामाजिक तत्व एवं आदतन अपराधी है इसके विरूद्ध मारपीट करने , जान से मारने की धमकी देने, अवैध वसूली करने संयुक्त रूप से अपराध घटित कर दहशत का वातावरण निर्मित करने जैसे अपराध पंजीबद्ध तथा न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लाने हेतु समय-समय प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इसके कृत्यों पर कोई सुधार नहीं होने तथा शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नें करन बिहारी राजपूत को 24 घंटे के भीतर जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना, उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिया है।
इस अवधि में करन न्यायालय की अनुमति के बिना जिले में प्रवेश नही ंकर सकेगा। करन दाण्डिक न्यायालयीन प्रकरणों की नियत पेशी में उपस्थित हो सकेगा किंतु इसकी पूर्व लिखित सूचना पुलिस थाना में देनी होगी।