रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर भरतलाल यादव आ0 फुल्लू यादव उम्र 61 वर्ष नि0 कस्बा देवरी, थाना देवरी,जिला रायसेन म0प्र0 को धारा 304-ए भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री अमित कुमार शुक्ला, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सूचनाकर्ता रामकुमार ने थाना उदयपुरा में इस आशय की सूचना दी कि उसका छोटा भाई गोटीराम ग्राम कढे़ली बिजली का काम करने के लिए भरत यादव लाईन मैन के साथ करने के लिये गया था। कि दिनांक 18/06/2017 के करीब 2 बजे भरत लाईन मैन ने बताया कि बिजली का करते समय मौत हो गई। सूचना पर वह, जयराम, अमरसिंह रविशंकर ग्राम कढ़ेली पहुंचे देखा कि उसका भाई बिजली के खम्बे पर लटका है। जब लाईन कट की गई, तब उसने अपने भाई को खम्बे से नीचे उतारा फिर उसे एम्बूलेंस से अस्पताल लेकर आये जहां पर डॉक्ट र ने उसके भाई गोटीराम को मृत होना बताया। उसके भाई गोटीराम की मौत खम्बेे पर बिजली का काम करते करेंट लगने से हुई है। सूचनाकर्ता की उक्तो सूचना पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा अपराध क्रमांक 202/2017 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट विचारण उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए एवं समस्त दलीलों को सुनते हुए आरोपी को धारा 304-ए भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0