तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा ग्राम भरदा बडखेरा थाना स्लीमनाबाद निवासी कमलेश कुमार पांडेय को सुनाई गई 7 साल के कठोर कारावास एवं दो हजार रूपए से दंडित किए जाने के बाद सहायक समिति प्रबंधक के पद पर पदस्थ रहे श्री पांडेय की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।
सहायक आयुक्त सहकारिता ने बताया कि संस्था कार्यालय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित कौडिया के समिति प्रबंधक द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में संस्था प्रबंधक द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया है। सहायक समिति प्रबंधक श्री पांडेय को अपराध धारा 341,307,506 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माना की सजा तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के एन अहिरवार द्वारा सुनाई गई थी।