कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवि प्रसाद ने स्व-सहायता समूहों का निकटता से अनुवीक्षण कर एकांतर दिन की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं कटनी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहित मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिए है।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग में निर्देशानुसार, स्व-सहायता समूह, एन.जी.ओ. इत्यादि के सम्बन्ध में शिकायते प्राप्त होती है कि उन्हें निर्वाचन प्रचार के लिए उपयोग किये जा रहे धन, सामग्री का राजनैतिक पार्टियों, अभ्यर्थियों द्वारा वितरण के लिए साधन बनाया जाता है। चूंकि परिक्रमी निधि आर्थिक सहायता निकाय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है व उनका प्रयोग धन, सामग्री वितरण के लिए नहीं किया जा सके जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन अपराध है