कटनी (17 मार्च ) – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत आदेश जारी किया है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सार्वजनिक संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थाे से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा तो वह एक हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।
लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता
जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक थाना मे बने लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता शासकीय, अशासकीय सार्वजनिक भवन संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत करने और बिजली , टेलीफोन खम्भों , पुल – पुलियाओं, फ्लाई ओवर , अंडर ओवर ब्रिज पर पोस्टर बैनर लगाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा। यह दस्ता संबंधित एस.डी.एम की निगरानी में कार्य करेगा। संपत्ति विरूपण निवारण में व्यय हुई राशि दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति से भू- राजस्व की बकाया के रूप मे वसूल की जायेगी।
लेना होगी सहमति
यदि अभ्यर्थी अपने निर्वाचन हेतु दीवार लेखन, पोस्टर-बैनर झंडा लगाने के लिए किसी निजी संपत्ति भवन का उपयोग करता है तो उन्हें निजी संपत्ति भवन के स्वामी से लिखित सहमति लेना तथा उक्त सहमति पत्र सहित व्यय राशि का विवरण संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग ऑफीसर को तीन दिवसों के अंतर्गत प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।
पंजी मंे होगी संधारित
थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम, नगर पंचायत ग्राम पंचायत सचिव लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित करेंगे और की गयी कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
शासकीय भवन प्रतिबंधित
शासकीय कार्यालय और उसके परिसर में किसी भी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर या कागज चिपकाना, बैनर, झंडा, कट-आऊट आदि लगाना या किसी अन्य तरीके से संपत्ति विरूपण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भवन और परिसर भी शासकीय भवन की तरह माने जायेंगे। किसी भी प्रकार से उनका विरूपण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों पर उसके मालिक अपनी इच्छानुसार कोई झंडा या स्टीकर इस शर्त पर लगा सकेंगे कि सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों का ध्यान भंग न हो या उन्हें कोई असुविधा न हो। कामर्शियल वाहनों पर झंडा या स्टीकर आदि लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि उन वाहनों का वैध रूप से चुनाव प्रचार में उपयोग न हो रहा हो। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के उपयोग हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति आवश्यक है।
शासकीय भवनों से 24 घंटे मंे विरूपण हटाये
निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंतर्गत शासकीय भवनों और उनके परिसरों में दीवार लेखन, पोस्टर, कागज अथवा होर्डिंग्स, कट-आऊट, बैनर, झंडा आदि सहित अन्य किसी भी रूप में किए गए विरूपण को हटाना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक संपत्ति से 48 घंटे में हटाये पोस्टर
सार्वजनिक संपत्ति एवं रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, एयर पोर्ट, रेल्वे पुल, रोडवेज, शासकीय बस, बिजली, टेलीफोन के खंभों, नगरीय, स्थानीय निकायों के भवनों आदि सार्वजनिक स्थलों से दीवार लेखन, पोस्टर, कागज, कट-आऊट, होर्डिंग, वैनर झंडे आदि के रूप में सभी प्रकार के अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को एवं अन्य किसी प्रकार के विरूपण को निर्वाचन की घोषणा के 48 घंटे के अंतर्गत हटाना अनिवार्य होगा।
निजी संपत्ति से 72 घंटे के भीतर
निजी संपत्ति के ऊपर प्रदर्शित सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के अंतर्गत हटाना अनिवार्य होगा। यदि किसी स्थानीय कानून द्वारा भुगतान या अन्य आधारों पर किसी सार्वजनिक स्थल में नारे लिखने, पोस्टर प्रदर्शित करने आदि, अथवा कट-आउट, होर्डिंग्स, बैनर्स, राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह उस कानून के संदर्भित प्रावधानों और इसके संबंध में न्यायालय के आदेशों, यदि कोई हो, के कड़ाई से पालन करने के अनुरूप होगा।
दें समान अवसर
सार्वजनिक स्थलों में बिल, बोर्ड, होर्डिंग्स आदि विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु कोई विशेष स्थल को चिन्हित या उपलब्ध कराया गया हो तो संबंधित स्थानीय निकायों के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विज्ञापन के उस स्थान पर चुनावी विज्ञापन लगाने के लिए समान अवसर दिये जाए।
शैक्षणिक संस्थान प्रतिबंधित
शैक्षणिक संस्थानों शासकीय अनुदान प्राप्त, निजी या शासकीय एवं उनके मैदानों का उपयोग राजनीतिक प्रचार और रैली के लिए नहीं किया जावेगा।
निजी भवन स्वामी की अनुमति जरूरी
यदि स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से भवन स्वामी की अनुमति से निजी परिसरों पर दीवार लेखन और पोस्टर चिपकाने, बैनर, होर्डिंग्स आदि लगाने की अनुमति दी जाती है तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा सम्पत्ति स्वामी से पूर्वानुमति लेनी होगी और इस तीन दिवसों के भीतर इत्सकी छायाप्रति रिटर्निंग आफीसर या किसी अधिकृत अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसमें संपत्ति के मालिक का नाम और उसका पता और इस उद्देश्य के लिए किये जाने वाले वास्तविक या संभावित व्यय का विवरण दिया जाना आवश्यक होगा।
वाहनों की अनुमति आवश्यक
लाउडस्पीकर लगाने सहित वाहनों के बाहरी परिवर्तन मोटर वाहन अधिनियम, नियम और अन्य स्थानीय अधिनियम, नियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकेगा। परिवर्तन सहित वाहन और वीडियो रथ आदि जैसे प्रचार वाहनों का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने पर किया जा सकेगा।
संपत्ति विरूपण का व्यय जुडेगा निर्वाचन व्यय में
यदि कोई राजनीतिक दल, एसोसियेशन, उम्मीदवार , व्यक्ति उपर्युक्त निर्देशों अथवा किसी स्थानीय कानून, यदि कोई हो, का उल्लंघन करते हुए संपत्ति विरूपण में लिप्त होना पाया जाता है तो रिटर्निग आफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी उल्लंघनकर्ता को विरूपण हटाने के लिए नोटिस देगा। अगर वह राजनीतिक दल, एसोसियेशन, उम्मीदवार व्यक्ति उक्त नोटिस का तत्परता पूर्वक उत्तर नहीं देता है तो जिला प्राधिकारी विरूपण हटाने के लिए कार्यवाही करेंगे और इस प्रक्रिया में होने वाले ब्यय को उक्त कृत्य के उत्तरदायी राजनीतिक दल, एसोसियेशन, उम्मीदवार या व्यक्ति से वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह राशि संबंधित उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय में जोड़ी जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।