खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर अस्वच्छ, गंदगीयुक्त वातावरण में खाद्य सामग्री निर्माण करने और विक्रय करने पर बुधवार 21 फरवरी को होटल उर्वशी के प्रभारी अखिलेश कुमार राय के विरूद्व थाना माधवनगर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।
अस्वच्छ वातावरण में खाद्य पदार्थों के निर्माण, मिलावट और मिथ्याछाप खाद्य उत्पादों के विरूद्व कार्यवाई हेतु कलेक्टर अविप्रसाद द्वारा गठित जिला प्रशासन के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा कार्यवाहियों का सिलसिला सतत् जारी है।
मंगलवार को होटल उर्वशी की जांच के बाद बुधवार 21 फरवरी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने माधवनगर थाना में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269 के तहत मामला पंजीबद्ध कराया है। जिसमें खाद्य सुरक्षा मानक के तहत खाद्य पदार्थ को अस्वच्छ, गंदगीयुक्त वातावरण में निर्माण कर भोजन तैयार करने, विक्रय करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मौके पर निरीक्षण में किचन में गंदगी और गंदगीयुक्त वातावरण में भोजन तैयार करते पाया गया। किचन में रखी सब्जियों में गोभी, टमाटर, प्याज में फफूंद लगा मिला और सड़ी अवस्था में मिले। जिनका उपयोग भोजन निर्माण में होता पाया गया। साथ ही किचन में ड्रेनेज किचन की पूरी नालियॉं चोक थी। जिससे दुर्गंध आ रही थी। इन स्थितियों के मददे्नजर फर्म के प्रभारी अखिलेश कुमार राय के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
एफ आई आर करायें और लायसेंस करें निलंबित
कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने संयुक्त जांच टीम को पहले ही आगाह कर दिया था कि हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को शुद्ध सामग्री मिले , खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन हो और दोषियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाए जाएँ। इनकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। अपने निहित स्वार्थों के लिए जन सामान्य के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाए। कलेक्टर ने अधिकारियो को हिदायत दी है कि गंदगी युक्त वातावरण में खाद्य सामग्री बनाने वाले लोगों और खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट करने के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाय और इनके लायसेंस और पंजीयन भी निलंबित करने की कार्रवाई निरंतर जारी रखें।