हत्यारे को आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा.मी.प्रभा./सहा.जि.लोक अभि.अधि.रोहित गुप्ता ने बताया कि, अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 26.03.2023 को थाना बृजपुर के निरीक्षक बखत सिंह को देहात भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि सूरजपुरा पुखरा में फूल सिंह गौंड को ग्यासी गौंड द्वारा कुल्हाड़ी की मुदानी सिर में मार दिया है तथा घायल को 100 डायल वाहन से जिला अस्पताल पन्ना भेजा गया है। जहां फरियादी हरिराम गौंड द्वारा घटना से अवगत कराए जाने पर देहाती नालसी लेखबद्ध कि ‘‘वह ग्राम सूरजपुरा पुखरा का रहने वाला है, वे तीन भाई हैं, जिन्होंने पोडिया हार खेत में अलग-अलग मड़ैया/कच्चा मकान बनाकर खेती का कार्य करते हैं उनके गावं का ग्यासी गौड़ भी उसके खेत में मड़ैया/मकान बनाकर रहता है। ग्यासी गौड़ उसके बड़े भाई फूलसिंह व उनके साथ बुराई मानता है तथा कुछ दिन पूर्व उन लोगों का आपसी समझौता हो गया था। आज दिनांक 26.03.2023 को शाम के समय वह उसके बड़े भाई फूलसिंह गौड़ के मकान के पास खड़ा था, तभी ग्यासी गौड़ कुल्हाड़ी लेकर उसके बड़े भाई के पास आया तथा बोला कि उसे जरूरी काम है, उसके साथ उसके खेत पर चलो तो उसका बड़ा भाई फूल सिह गौड उसके खेत की ओर चला गया तथा वह भी उसके पीछे-पीछे जाने लगा जैसे ही वे लोग खिल्लू गौड़ के खेत के पास पहुंचे तो ग्यासी गौड़ द्वारा उसके बड़े भाई फूलसिंह के सिर में पीछे से कई बार कुल्हाड़ी की मुदानी से उसके सिर पर मारा जिससे उसका भाई जमीन पर गिर गया, उसके चिल्लाने पर उसकी भाभी सुहागरानी गौड़ एवं जीजा वहां आ गए तथा उन्हे आते देख ग्यासी गौड़ कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ भाग गया था, फिर उनके द्वारा आहत को देखा गया तो आहत का सिर फट गया था, खून बह रहा था जिससे वह बेहोश हो गया था। जिसे चारपायी में रखकर पुखरा गांव लाए जहां से डायल 100 वाहन को फोन करके आहत को अस्पताल इलाज करवाने के लिए ले गए थे, जहां चिकित्सक द्वारा उसके भाई/आहत फूलसिंह को मृत घोषित कर दिया। उक्त देहाती नालसी के आधार पर देहाती मर्ग इन्टीमेंशन 0/23 कायम कर असल नंबर पर कायमी हेतु थाना भेजा गया। जिसके आधार पर थाना के अपराध क्र 029/2023 पर प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण की विवेचना विवेचक बखत सिंह द्वारा की गई । सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण का विचारण माननीय न्याायालय श्रीमान महेन्द्र मंगोदिया जी के न्यायालय मे हुआ। शासन की ओर से पक्ष जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय द्वारा रखा गया। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी-ग्या्सी गौड को धारा 302 भादस के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास एवं जुर्माना 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रोहित गुप्ता
सहा.मीडि.प्रभा./
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना (म.प्र.)