पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी द्वारा चोरी पर अंकुश लगाने हेतु आदेशित किया गया था जिसके पालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग दर्शन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया व श्रीमान एसडीओपी अखिलेश गौर के निर्देशन मे थाना प्रभारी ढीमरखेडा के नेतृत्व में दिनांक 07.02.24 को टैक्टर ट्राली चोरी के प्रकरण में आरोपी रघुवीर उर्फ खेतई पिता गलगजन उर्फ दजलगंज उम्र 26 साल निवासी ग्राम सलैया थाना ढीमरखेडा एंव रोहित ठाकुर उर्फ राजेश उर्फ बंटू पिता शिवदयाल सिंह उम्र 29 साल निवासी ग्राम झिन्नापिपरिया को गिरफतार गिरफ्तार किया गया है । ”
*घटना का सक्षिप्त विवरण* दिनांक 01.2.24 को प्रार्थी वीरेन्द्र कुमार पिता जमुनाप्रसाद पटेल उम्र 56 साल निवासी ग्राम झिन्नापिपरिया जिला कटनी का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 22.01.24 के शाम 04 बजे से दिनांक 30.01.24 के सुबह 08 बजे के बीच मेरी टैक्टर ट्राली किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया है जो आवेदक की रिपोर्ट पर थाना ढीमरखेडा में अपराध कंमाक 41/24 धारा 379 ता.हि. का प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपी एंव मशरूका की तलाश पतासाजी की गई जो दिनांक 07.02.24 को आरोपी रघुवीर उर्फ खेतई पिता गलगजन उर्फ दजलगंज उम्र 26 साल निवासी ग्राम सलैया थाना ढीमरखेडा एंव रोहित ठाकुर उर्फ राजेश उर्फ बंटू पिता शिवदयाल सिंह उम्र 29 साल निवासी ग्राम झिन्नापिपरिया से कडाई से पूछताछ की गई जिनके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया एंव चोरी किया हुआ टैक्टर ट्राली किमती 150000 एंव टैक्टर ट्राली चोरी करने प्रयुक्त मैसी कंपनी का लाल टैक्टर किमती 500000 को आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया है आरोपी द्वारा साक्ष्य छुपाने की मंशा से ट्राली में पीला रंग लगा दिया गया था जो प्रकरण में धारा 201 ता.हि. इजाफा किया गया आरोपियों को गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है । पुलिस कार्यवाही मे विशेष भूमिका उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरी . मोहम्मद शाहिद सउनि जयचंद उईके आर . 608 पंकज सिंह आर . 479 अजय धुर्वे का *विशेष योगदान रहा*